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ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के कामगारों का पंजीकरण 31 दिसंबर तक

एफ.आई.आर. लाइव डेस्क Updated on Thursday, December 02, 2021 17:22 PM IST
ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के कामगारों का पंजीकरण 31 दिसंबर तक

सोलन, 02 दिसंबर। केन्द्र सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के कामगारों का राष्ट्रीय स्तर का डाटाबेस तैयार किया जा रहा है ताकि इन कामगारों को समय पर राहत प्रदान की जा सके। इस दिशा में प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार सोलन जिला में भी यह डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। यह जानकारी आज यहां सोलन के श्रम अधिकारी एवं कामगारों के पंजीकरण के लिए गठित जिला स्तरीय कार्यान्वयन समिति के सदस्य सचिव पृथ्वी सिंह वर्मा ने दी।

पृथ्वी सिंह वर्मा ने कहा कि असंगठित क्षेत्र के कामगारों का पंजीकरण इस कार्य के लिए विशेष रूप से विकसित ई-श्रम  e-SHRAM पोर्टल पर किया जा रहा है। यह पोर्टल केन्द्रीय श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। उन्होंने कहा कि ई-श्रम पोर्टल पर 31 दिसम्बर, 2021 तक हिमाचल प्रदेश के 20.87 लाख असंगठित कामगारों के पंजीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि सोलन जिला में 30 नवम्बर, 2021 तक कुल 10174 आवेदकों का पंजीकरण किया गया है। इनमें से 5730 आवेदकों ने लोकमित्र केन्द्र के माध्यम से जबकि 4444 ने स्वयं ई-श्रम पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाया है।

उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य में संलग्न कामगार, मनरेगा कामगार, प्रवासी कामगार, घरेलू कामगार, कृषि कार्य में संलग्न श्रमिक, स्वरोज़गार कामगार, गली-मुहल्ले में सामान का विक्रय करने वाले, छोटे दुकानदार एवं उनके कामगार, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, जलवाहक, जल रक्षक, मोटर ट्रान्सपोर्ट कामगार, मछुआरे, असंगठित प्लान्टेशन कामगार, दूध का विक्रय करने वाले एवं असंगठित क्षेत्र के इसी प्रकार के अन्य समूहों को असंगठित कामगारों की श्रेणी में सम्मिलत किया गया है।

 

श्रम अधिकारी ने कहा कि 16 से 59 वर्ष आयुवर्ग के ऐसे भारतीय नागरिक जो उपरोक्त में से किसी भी कार्य में संलग्न हैं का ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यह कामगार ई-श्रम पोर्टल पर स्वयं अथवा लोकमित्र केन्द्र के माध्यम से अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। इसके लिए कोई शुल्क देय नहीं है। उन्होंने कहा कि लाभार्थी के पास अपना आधार नम्बर, आधार से जुड़ा हुआ क्रियाशील मोबाइल नम्बर तथा बैंक खाता होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पंजीकृत कामगार का प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत बीमा किया जाता है। मृत्यु की स्थिति में योजना के तहत पंजीकृत कामगार 02 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवरेज तथा स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में 01 लाख रुपए का स्थायी दिव्यांगता कवरेज के लिए पात्र हैं। इसके लिए कामगार के पारिवारिक सदस्य अथवा नामित सदस्य को ई-श्रम पोर्टल पर आवेदन करना होगा।

 

पृथ्वी सिंह वर्मा ने कहा कि ई-श्रम पोर्टल पर सोलन जिला के असंगठित क्षेत्र में कार्यरत सभी कामगारों के पंजीकरण के लिए ज़िला स्तरीय कार्यान्वयन समिति की बैठक आयोजित की गई है। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त सोलन ज़फ़र इकबाल ने सभी सम्बद्ध विभागों एवं अन्य को निर्देश दिए कि सोलन ज़िला के असंगठित क्षेत्र में कार्यरत सभी कामगारों का ई-श्रम पोर्टल पर निर्धारित तिथि तक पंजीकरण करना सुनिश्चित बनाएं। उन्होंने कहा कि पंजीकरण के विषय में लक्षित समूहों को जागरूक करने के लिए निर्माण स्थलों, विकास खण्डों एवं ग्राम पंचायत स्तर पर जागरूकता शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।

 

उन्होंने सभी से आग्रह किया कि असंगठित क्षेत्र में कार्यरत कामगारों का ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करवाना सुनिश्चित बनाएं ताकि इन्हें आवश्यकता के समय त्वरित सहायता प्रदान की जा सके।

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