ऊना, 10 जनवरी। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आदेशों की अनुपालना करते हुए जिला ऊना में 10 जनवरी प्रातः 6 बजे से 24 जनवरी प्रातः 6 बजे तक कुछ अहम प्रतिबंध लगाए गए हैं। आज यहां एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उपायुक्त, ऊना राघव शर्मा ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से कोविड के बढ़ते मामलों और इसके प्रसार की रोकथाम के लिए यह बंदिशें लगाई गई हैं।
उन्होंने बताया कि जिला ऊना के सभी सरकारी विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकायों के सभी कार्यालय शनिवार को बंद रहेंगे तथा कार्य दिवसों में 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ संचालित होंगे, जिसके लिए विभागाध्यक्ष व नियंत्रण अधिकारी रोस्टर आदेश जारी करेंगे। यह प्रतिबंध आपातकालीन सेवाओं या आवश्यक सेवाओं जैसे स्वास्थ्य, पुलिस, अग्निशमन, बैंक, बिजली, पानी व स्वच्छता, सार्वजनिक परिवहन, दूरसंचार, उत्पाद शुल्क, बजट व संबंधित घटना गतिविधियों आदि से निपटने वाले कार्यालयों और न्यायिक कार्यालयों पर लागू नहीं होंगे।
डीसी राघव शर्मा ने बताया कि शैक्षणिक, मनोरजंन, सांस्कृतिक, राजनीतिक सभाओं के लिए बंद हॉल में क्षमता के पचास प्रतिशत व अधिकतम 100 व्यक्तियों तक और खुले स्थानों व बाहरी क्षेत्रों में क्षमता का पचास प्रतिशत अधिकतम 300 व्यक्तियों की अनुमति होगी। सभाओं के आयोजक द्वारा संबंधित एसडीएम को ऑनलाइन पंजीकरण के माध्यम से पूर्व सूचना देनी होगी। उन्होंने बताया कि जिला के सभी स्थानों पर लंगर, भंडारे, सामुदायिक रसोई व धाम पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
डीसी ने बताया कि उपमंडल स्तर पर कोविड-19 प्रबंधन के लिए संबंधित एसडीएम इंसिडेंट कमांडर होंगे और सभी विभाग जैसे पुलिस, स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि उनके आदेशों की अनुपालना करेंगे। एसडीएम किसी भी सरकारी कर्मचारी को टीकाकरण, निगरानी, होम आइसोलेशन के तहत व्यक्तियों की निगरानी, चैक पोस्टों की निगरानी, डाटा एंट्री करने, घर में रह रहे मरीजों की फोन के माध्यम से प्रतिक्रिया लेने आदि से संबंधित कार्य के लिए प्रतिनियुक्त कर सकते हैं।
इस अवसर पर सीएमओ डॉ. रमन कुमार शर्मा ने बताया कि जिला में 15 से 18 आयुवर्ग के लगभग 28 हजार युवाओं को कोवैक्सीन की डोज़ लगाई गई है जबकि शेष युवाओं को शीघ्र ही कवर कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि 18 प्लस में 4,43,013 को पहली डोज़ जबकि 4,34,724 को दूसरी डोज़ लग चुकी है।
पंचायतों को जारीं किए निगरानी के निर्देश
कोविड -19 की वर्तमान स्थिति व ओमिक्रॉन वेरियंट के बढ़ते मामलों को देखते हुए उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने आदेश जारी करते हुए कहा कि ग्राम सभा के सभी पदाधिकारी अपनी ग्राम सभा क्षेत्र में पूर्ण निगरानी रखेंगे। आगामी आदेशों तक सभी धार्मिक आयोजन, लंगर, भंडारे एवं सामूहिक भोज की अनुमति नहीं होगी। ग्राम सभा क्षेत्र में पूर्व की भांति सभी पदाधिकारियों सहित आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर के माध्यम से पल्स ऑक्सीमीटर, मास्क, सामाजिक दूरी, सैनेटाईज़र की व्यवस्था आपातकालीन स्थिति में सुनिश्चित करवाएंगे। जिला में धार्मिक सभाएं, पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी। सभी शैक्षणिक, खेल, मंनोरंजन, सांस्कृति, राजनीतिक सभाओं का आयोजन करने हेतु आयोजक को कोविड पंजीकरण पोर्टल पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। सभी सभाओं में खुले स्थानों में अधिकतम 300 लोग एवं बंद स्थानों में अधिकतम 100 लोग भाग ले सकेंगे।
राघव शर्मा ने कहा कि जिला में मास्क नहीं तो सेवा नहीं की नीति लागू रहेगी। उन्होंने कहा कि पंचायत अपने क्षेत्र में मास्क न पहनने पर चालान अथवा जुर्माना लगाने हेतू सक्षम है तथा इसकी अनुपालना कढ़ाई से करवाई जाए। जिला में सभी होटल व रेस्तरां कोविड उपयुक्त व्यवहार के सख्त पालन के अधीन खुले रहेंगे। जिला में सभी सिनेमा हॉल, मल्टीपलैक्स, स्पोर्टस कॉम्लैक्स, स्टेडियम, स्विमिंग पूल, जिम इत्यादि आगामी आदेशों तक बंद रहेंगे। डीसी ने कहा कि आदेशों की अवहेलना करने वालों के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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