मंडी, 31 मार्च। विशेष न्यायाधीश-I, मंडी की अदालत ने 2.502 किलोग्राम चरस रखने के अपराध सिद्ध होने पर उत्तम चंद उर्फ़ गोपाल ठाकुर निवासी गाँव स्कोर तहसील चचयोट जिला मंडी को 12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ 1,20,000/- जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा नहीं करने की सूरत में अदालत ने दोषी को एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है।
जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम ने यह जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 24/01/2021 को अन्वेषण अधिकारी, पुलिस थाना बल्ह रात को 02:05 बजे गस्त के दौरान गुप्त सुचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति नैनो गाड़ी नंबर एचपी34बी4228 जो डडौर की तरफ आ रही हैं में काफी मात्रा में चरस है, इसी सुचना के आधार पर अन्वेषण अधिकारी ने अपनी पुलिस टीम के साथ उक्त गाड़ी को समय 2:16 बजे रात को तलाशी के लिए रोका।
उक्त गाड़ी में से 2.502 किलोग्राम चरस बरामद हुई थी, जिस पर उक्त व्यक्ति के खिलाफ पुलिस थाना बल्ह में अभियोग सख्या 20/21 दर्ज हुआ था। इस मामले की छानबीन पूरी होने पर मामले का चालान थाना अधिकारी बल्ह द्वारा अदालत में दायर किया था। इस मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 14 गवाहों के ब्यान कलमबंद करवाए। मामले की पैरवी जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम ने की।
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