मंडी,19 जनवरी। माननीय विशेष न्यायाधीश (पोक्सो), जिला मंडी की अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को विभिन्न धाराओं में कठोर कारावास की सजा के साथ जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम ने बताया कि 06 जुलाई 2022 को पीड़िता की माता ने पीड़िता (15 वर्ष) के साथ आकर महिला पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई कि पीड़िता की दोस्ती जनवरी 2022 को आरोपी से हुई थी। मार्च 2022 को आरोपी ने पीड़िता को मिलने के लिए मंडी बुलाया और उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए।
पीड़िता ने डर के कारण आरोपी से बात करना बंद कर दिया तो आरोपी ने पीड़िता की माता को कॉल करना शुरू कर दिया और पीड़िता के बात न करने का कारण पूछा l पीड़िता ने अपनी माता के पूछने पर सारी बात बताई और यह भी सामने आया की पीड़िता चार महीने से ज्यादा की गर्भवती थी। पीड़िता के बयान पर महिला पुलिस थाना में दोषी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।
छानबीन पूरी होने पर थानाधिकारी ने मामले का चालान अदालत में दायर किया। इस मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 24 गवाहों के ब्यान कलमबन्द करवाए थे। सरकार की तरफ से मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी चानन सिंह ने की। अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दोषी को भारतीय दण्ड सहिंता की धारा 376(3) के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ ₹50,000/- जुर्माने की सजा और पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ ₹50,000/- जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषी को 06 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भी सुनाई है। सभी सजाएँ साथ-साथ चलेंगी।
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