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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी चेले को 25 वर्ष का कठोर कारावास

एफ.आई.आर. लाइव डेस्क Updated on Tuesday, November 22, 2022 18:10 PM IST
नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी चेले को 25 वर्ष का कठोर कारावास

मंडी,22 नवंबर। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी के विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) की अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी को विभिन्न धाराओं में 25 साल के कठोर कारावास की सजा के साथ एक लाख पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

 

जिला न्यायवादी मंडी, कुलभूषण गौतम ने यह जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 14/09/2020 को जोगिन्द्रनगर पुलिस को एक सरकारी अस्पताल से दूरभाष से सुचना मिली कि एक नाबालिग अपनी माँ के साथ स्वास्थ्य परिक्षण करने आई थी जो कि परिक्षण के दौरान गर्भवती पाई गई हैl

 

सूचना के आधार पर पुलिस अस्पताल पहुची और पीड़िता का बयान दर्ज किया गयाl पीड़िता ने बताया कि वह अपने माता-पिता के साथ रहती है और पिछले कुछ दिनों से उसको सिर दर्द रहती थी और और बीमार रहती थी। इसके चलते पीड़िता की माँ उसे एक चेले/ तांत्रिक के पास ले गई और चेले ने उन्हें बताया कि पीड़िता को जादू टोने की शिकायत है। इस कारण से पीड़िता अक्सर चेले के पास जाती रहती थी। इस बीच 9 मार्च को पीड़िता जब चेले के पास गई तो चेले ने पूजा के कमरे में सामान रखवाकर पीड़िता को दूसरे कमरे में बुलाया और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा।

 

पीड़िता ने जब उसका विरोध किया तो चेले ने उसे जान से मरने की धमकी दी और बाकि परिवार पर जादू टोना करने की भी धमकी दी। इस दौरान उसने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। डर के कारण पीड़िता ने यह बात अपने घर में नहीं बताई। उसके बाद भी पीड़िता चेले के घर जाती रही और उसने डरा धमकाकर दो तीन बार और दुष्कर्म किया गया। पीड़िता के इस बयान के आधार पर चेले/तांत्रिक के खिलाफ थाना जोगिन्द्रनगर, जिला मंडी में अभियोग 198/2020 दर्ज हुआ था।

 

मामले की छानबीन उप निरीक्षक सुरजीत सिंह, थाना जोगिन्द्रनगर ने की थी। छानबीन पूरी होने पर थानाधिकारी ने मामले के चालान को अदालत में दायर किया। अदालत में इस अभियोजन पक्ष ने 18 गवाहों के ब्यान कलमबंद करवाए थे। सरकार की तरफ से मामले की पैरवी लोक अभियोजक, चानन सिंह द्वारा की गई। अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने उपरोक्त दोषी को भारतीय दण्ड सहिंता की धारा 376 (3) के तहत 25 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ ₹ 50,000/-जुर्माने की सजा, धारा 506 (ii) के तहत 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ ₹ 5,000/-जुर्माने की सजा और पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत 25 वर्ष के कठोर  कारावास की सजा के साथ ₹ 50,000/- जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषी को 2 से 6 माह तक के अतिरिक्त कारावास की सजा भी सुनाई।

 

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