मंडी,23 जून। विशेष न्यायाधीश-I मंडी की अदालत ने चरस रखने के अपराध में एक व्यक्ति को छह वर्ष और छह महीने के कठोर कारावास और 65,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम ने यह जानकारी देते हुए बताया कि 13 अक्तूबर 2015 को तकरीबन 11 बजे दिन को अन्वेषण अधिकारी, सहायक उप निरीक्षक, राम लाल, पुलिस चौकी शहर मंडी अपनी पुलिस टीम के साथ एनएच- 21 पर पुलघराट के पास नाकाबंदी पर मौजूद था।
इसी दौरान एक व्यक्ति पैदल मंडी बस अड्डा की तरफ से पुलघराट की तरफ आ रहा था, जिसके हाथ में एक कैरी बैग था। उक्त व्यक्ति पुलिस को देखकर एकदम पीछे की तरफ मुड़कर भागने लगा। उसके इस तरह के व्यवहार से उस पर शक होने पर उसको पुलिस ने कुछ ही दूरी में पकड़ लिया।
अन्वेषण अधिकारी द्वारा उक्त व्यक्ति का नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम पूर्ण चंद निवासी बनैहणी तहसील सैंज जिला कुल्लू बताया तथा उसके बाद उस व्यक्ति के हाथ में लिए गए बैग की तलाशी ली गई और उसके बैग के अंदर 650 ग्राम चरस बरामद हुई थी। इस पर पूर्ण चंद के खिलाफ पुलिस थाना सदर, जिला मंडी में अभियोग संख्या 248/15 दर्ज हुआ था। इस मामले की जाँच अन्वेक्षण अधिकारी सहायक उप निरीक्षक, राम लाल, पुलिस चौकी शहर मंडी ने अमल में लाई थी और छानबीन पूरी होने पर मामले का चालान थाना अधिकारी द्वारा अदालत में दायर किया गया था।
इस मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 10 गवाहों के ब्यान कलमबंद करवाए थे। इस मामले में अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पूर्ण चंद को 650 ग्राम चरस रखने के आपराध में एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत छह वर्ष और छह महीने के कठोर कारावास और ₹ 65,000/- के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषी को चार महीने के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भी सुनाई।
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