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नाबालिग बेटी से दुराचार के दोषी कलयुगी बाप को 20 साल कठोर कारावास

एफ.आई.आर. लाइव डेस्क Updated on Wednesday, November 09, 2022 18:23 PM IST
नाबालिग बेटी से दुराचार के दोषी कलयुगी बाप को 20 साल कठोर कारावास

मंडी,09 नवंबर। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी के विशेष न्यायाधीश(पोक्सो) की अदालत ने दुराचार के दोषी को विभिन्न धाराओं में 20 साल के कठोर कारावास की सजा के साथ एक लाख रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।

 

यह जानकारी देते हुए उप जिला न्यायवादी उदय सिंह ने बताया कि दिनाँक 19.07.2021 को 13 साल की पीड़िता की माता ने पीड़िता के साथ आकर पुलिस थाना करसोग में शिकायत दर्ज करवाई कि उसके पति ने अपनी ही बेटी के साथ एक सप्ताह पहले गलत काम किया था और पिछले साल भी दो बार दुराचार किया गया थाl पीड़िता के उक्त बयान पर पुलिस थाना करसोग में दोषी के खिलाफ अभियोग सख्या 94/21 दिनाँक 19.07.2021 दर्ज हुआ थाI

 

पुलिस की छानबीन पूरी होने पर पुलिस थाना करसोग अधिकारी द्वारा मामले के चालान को अदालत में दायर किया गया था। इस मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 12 गवाहों के ब्यान कलमबन्द करवाए। सरकार की तरफ से मामले की पैरवी तत्कालीन उप जिला न्यायवादी चानन सिंह ने की। कोर्ट ने अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दोषी को भारतीय दण्ड सहिंता की धारा 376(2)(n) के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ ₹50,000/- जुर्माने की सजा और पोक्सो अधिनियम की धारा 04 के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ ₹50,000/- जुर्माने की सजा सुनाई हैl

 

जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषी को 06 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भी सुनाईl  सुनाई गयी सभी सजाएँ साथ साथ चलेंगीl

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