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हत्या के दोषी को आजीवन कठोर कारावास और जुर्माना

एफ.आई.आर. लाइव डेस्क Updated on Saturday, May 06, 2023 17:21 PM IST
हत्या के दोषी को आजीवन कठोर कारावास और जुर्माना

मंडी, 06 मई। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-1, मंडी की अदालत ने नारायण सिंह पुत्र चनालू राम,  गाँव चुटावन (निन्धनी) को एक व्यक्ति चन्दू लाल की हत्या का दोष सिद्ध होने पर आजीवन कठोर कारावास के साथ 10,000/- रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी के जुर्माना ना अदा करने पर उसे 2 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

 

इस मामले में  दिनांक 07/02/2010 को शिकायतकर्ता पन्ना लाल निवासी चुटावन ने पुलिस के समक्ष ब्‍यान किया कि दिनांक 06/02/2010 को शिकायतकर्ता को रात करीब 9 बजे उसके चाचा नारायण सिंह के कमरे से शोर सुनाई दिया तो वह और उसकी माता शोर सुनकर नारायण के कमरे में गए। वहां पर नारायण और चन्दू लाल आपसे में बहसबाजी कर रहे थे। शिकायतकर्ता ने दोनों को बहसबाजी से रोका और चन्दू लाल को उसके कमरे तक छोड़ने के लिए ले जा रहा था तभी पीछे से नारायण सिंह ने पीतल के लोटे से चन्दू लाल के सिर पर वार कर दिया। इसके कारण चन्दू लाल निचे गिर गया और गिरते समय उसके और भी चोट आई और उसके सिर से खून बहने लगा।

 

जब चन्दू लाल ने कहा कि वह ठीक है तो शिकायतकर्ता ने उसको कमरे में छोड़ा और दर्द की दवा दी। इसके पश्चात पीड़ित चन्दू लाल सो गया था। इस बीच रात 3 बजे पीड़ित चन्दू लाल को खून की एक उलटी हुई और वह बात करने में असमर्थ था और 07/02/2010 को सुबह चार बजे चन्दू लाल की मृत्यु हो गई। इस घटना के आधार पर दोषी नारायण के खिलाफ पुलिस थाना गोहर, जिला मण्डी में अभियोग सख्या 23/2010 दर्ज हुआ था।

 

इस मामले की जाँच अन्वेक्षण अधिकारी पुलिस थाना गोहर ने अमल में लाई गई थी। मामले की छानबीन पूरी होने पर मामले का चालान थाना अधिकारी गोहर द्वारा अदालत में दायर किया। न्यायालय के समक्ष इस मामले में सरकार की तरफ से पैरवी उप जिला न्यायवादी नवीना राही ने की और अभियोजन पक्ष ने इस मामले में 21 गवाहों के ब्यान कलम बन्द करवाए।

 

 

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