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चरस रखने के अपराध में नूरपुर निवासी को 4 साल कठोर कारावास व 40 हजार जुर्माना

एफ.आई.आर. लाइव डेस्क Updated on Friday, June 24, 2022 18:09 PM IST
चरस रखने के अपराध में नूरपुर निवासी को 4 साल कठोर कारावास व 40 हजार जुर्माना

मंडी,24 जून। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी के विशेष न्यायाधीश-I की अदालत ने चरस रखने के अपराध में एक व्यक्ति को चार वर्ष के कठोर कारावास और ₹ 40,000/- जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम ने यह जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 28/11/2015 को तकरीबन 06:15 बजे शाम को अन्वेषण अधिकारी, सहायक उप निरीक्षक, आनंद किशोर चंदेल, पुलिस थाना सदर मंडी अपनी पुलिस टीम के साथ रेड क्रॉस मेला ग्राउंड IIT गेट के पास गश्त ड्यूटी पर मौजूद था।

 

इसी दौरान एक व्यक्ति पैदल रेड क्रॉस मेला ग्राउंड तरफ से IIT गेट की तरफ आ रहा था, जिसने अपने कंधे में पिठू बैग उठा रखा था। उक्त व्यक्ति पुलिस को देखकर एकदम पीछे की तरफ मुड़कर भागने लगाl उसके इस तरह के व्यवहार से उस पर शक होने पर उसको पुलिस ने कुछ ही दूरी में पकड़ लिया। अन्वेषण अधिकारी द्वारा उक्त व्यक्ति का नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम कप्तान सिंह निवासी गाँव व डाकघर बरण्डा, तहसील नूरपुर जिला कांगड़ा बताया। शक के आधार पर उसके पिट्ठू बैग की तलाशी ली गई, तो उसके अंदर से 403 ग्राम चरस बरामद हुई थी।

 

इस पर कप्तान सिंह के खिलाफ पुलिस थाना सदर, जिला मंडी में अभियोग सख्या 292/2015 दर्ज हुआ था। इस मामले की जाँच अन्वेक्षण अधिकारी सहायक उप निरीक्षक, आनंद किशोर चंदेल, पुलिस थाना सदर मंडी ने अमल में लाई थी और छानबीन पूरी होने पर मामले का चालान अदालत में दायर किया था।

 

इस मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 13 गवाहों के ब्यान कलमबंद करवाए थे। इस मामले में सरकार की तरफ से पैरवी कुलभूषण गौतम ने की। मामले में अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पूर्ण चन्द को 403 ग्राम चरस रखने के आपराध में एन.डी.पी.एस एक्ट की धारा 20 के तहत चार वर्ष के कठोर कारावास और ₹ 40,000/- के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषी को छ: माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भी सुनाई।

 

 

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