हमीरपुर,16 जनवरी। कोरोना संक्रमण के खतरे के मद्देनजर जिला हमीरपुर में बाजार-दुकानों के खुलने पर लगाई गई कुछ पाबंदियों में अब छूट प्रदान की गई है। जिलाधीश देबश्वेता बनिक ने 10 जनवरी को जारी आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए यह छूट प्रदान की है।
जिलाधीश द्वारा जारी संशोधित आदेशों के अनुसार अब जिला भर में सभी दुकानें सुबह 7 से सायं 7 बजे तक खुली रखी जा सकेंगी। जिला के सभी बाजार शनिवार-रविवार के बजाय अब केवल रविवार को ही बंद रहेंगे। इस संबंध में जिलाधीश की ओर से 10 जनवरी को जारी अन्य आदेश यथावत रहेंगे।
जिलाधीश ने सामाजिक, धार्मिक, अकादमिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, राजनीतिक, विवाह, अंतिम संस्कार और अन्य आयोजनों के संबंध में जारी आदेशों में भी आंशिक संशोधन किया है। संशोधित आदेश के अनुसार इन सभी समारोहों एवं कार्यक्रमों के इंडोर आयोजन के लिए 50 प्रतिशत क्षमता और अधिकतम 100 लोगों की अनुमति होगी। जबकि, आउटडोर एवं खुले स्थानों पर आयोजन के लिए भी 50 प्रतिशत क्षमता और अधिकतम 300 लोगों की अनुमति होगी। इन सभी आयोजनों के लिए ऑनलाइन पोर्टल कोविड डॉट एचपी डॉट जीओवी डॉटइन के माध्यम से संबंधित एसडीएम से पूर्व अनुमति लेनी अनिवार्य होगी। जिलाधीश ने बताया कि ये संशोधित आदेश 17 जनवरी से लागू होंगे।
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