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चरस रखने पर ज्‍वाली निवासी को 1 वर्ष 3 माह का कठोर कारावास

एफ.आई.आर. लाइव डेस्क Updated on Wednesday, January 12, 2022 19:07 PM IST
चरस रखने पर ज्‍वाली निवासी को 1 वर्ष 3 माह का कठोर कारावास

मंडी, 12 जनवरी। विशेष न्यायाधीश,मंडी की अदालत ने चरस रखने के अपराध में एक व्यक्ति को 1 वर्ष 3 महीने के कठोर कारावास और 15 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। उप जिला न्यायवादी मंडी  विनय वर्मा ने बताया कि दिनांक 10/01/2015 को तकरीबन 7 बजे शाम को अन्वेषण अधिकारी, मुख्य आरक्षी, नन्द लाल, पुलिस थाना बल्ह, अपनी पुलिस टीम के साथ नागचला में ट्रैफिक चेकिंग पर थे।

 

इसी दौरान एक व्यक्ति पैदल बगला की तरफ से नेरचौक की तरफ जा रहा था।  यह व्यक्ति पुलिस नाके के पास पहुचा तो पुलिस को देखकर एकदम पीछे की तरफ मुड़कर मंडी की तरफ भागने की कोशिश करने लगा। उसके इस तरह के व्यवहार से उस पर शक होने पर उसको पुलिस ने 50 मीटर की दूरी में पकड़ लिया और अन्वेषण अधिकारी ने उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम विवेक शर्मा पुत्र नागिन चंद, निवासी गाँव दुराली, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा बताया। शक के आधार पर उसके पास बैग की तलाशी ली गई और उसके बैग के अंदर एक पेंट थी जिसकी पिछली जेब में 135 ग्राम चरस बरामद हुई थी।

 

इस पर विवेक शर्मा के खिलाफ पुलिस थाना बल्ह, जिला मंडी में अभियोग सख्या 11/2015 दर्ज हुआ। इस मामले की जाँच अन्वेक्षण अधिकारी मुख्य आरक्षी, नन्द लाल, पुलिस थाना बल्ह, ने अमल में लायी थी और छानबीन पूरी होने पर मामले का चालान थान अधिकारी द्वारा अदालत में दायर किया था।

 

इस मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 9 गवाहों के ब्यान कलमबंद करवाए थे। इस मामले में अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने विवेक शर्मा को 135 ग्राम चरस रखने के आपराध में एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत 1 वर्ष 3 महीने का कठोर कारावास और 15 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषी को 3 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भी सुनाई।

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