Thursday, April 25, 2024
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नौकरी का झांसा देकर ठगी करने के 3 दोषियों को 3 साल कैद व जुर्माना

एफ.आई.आर. लाइव डेस्क Updated on Friday, January 20, 2023 19:09 PM IST
नौकरी का झांसा देकर ठगी करने के 3 दोषियों को 3 साल कैद व जुर्माना

सरकाघाट(मंडी), 20 जनवरी। पैसा लेकर नौकरी लगवाने के नाम पर धोखाधड़ी करने के तीन दोषियों को अतिरिक्त मुख्य दंडाधिकारी, सरकाघाट मोनिका सोम्बाल की अदालत ने तीन साल कैद व दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला न्‍यायवादी कुलभूषण गौतम ने यह जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 24.09.2019 को पुलिस थाना धर्मपुर में अच्छर सिंह पुत्र रामानन्द गाँव खेड़ी, डा०घ० कमलाह, तहसील संधोल ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि वह वर्ष 2017 में हमीरपुर गया था जहाँ पर उसे विधि चंद पु़त्र गरीब दास निवासी बल्डोह, डा. चमलेहड़, जिला हमीरपुर मिला। विधि चंद ने उसे बताया कि उसका भांजा अनिल कुमार सेक्रेटेरियट, शिमला में नौकरी करता है व लोगों को नौकरी पर लगवा रहा है।

 

इसके बाद शिकायतकर्ता अच्छर सिंह ने अनिल से संपर्क किया, जिसने बताया कि प्रत्येक नौकरी के दो लाख पचास हजार रूपये लगेंगे। शिकायतकर्ता ने अपने बेटे व दोनों बहुओं को नौकरी लगवाने के लिए अनिल कुमार पुत्र कांति राम निवासी अमनेहड़ बरठयाणा, तहसील व जिला हमीरपुर द्वारा बतलाए गए खातों में दिनांक 30.08.2017 को पाँच लाख रूपये डाल दिए। इसके बाद अनिल ने आरोपी रोहित कुमार पुत्र सुभाष का खाता नंबर दिया जिसके कहने पर शिकायतकर्ता ने दिनांक 29.08.2017 को 49000 रुपये और दोबारा 49000 रुपये डाले।

 

इसके बाद दिनांक 17.09.2017 को 50000 और 20.09.2017 को 50000 रूपये और डाले गए। इस तरह आरोपितों ने शिकायतकर्ता से नौकरी दिलाने के नाम पर कुल 6,98,000 रुपये धोखाधड़ी से ले लिए लेकिन कोई नौकरी शिकायतकर्ता के बेटे व बहुओं को न लगवाई। शिकायतकर्ता की शिकायत पर 24.09.2019 को थाना धर्मपुर में एफआईआर दर्ज हुई। पुलिस ने तफ्तीश अमल में लाई और तफ्तीश पूर्ण होने पर, आरोप पत्र आरोपियों रोहित गुप्ता, सुभाष कायस्था, अनिल कुमार व विधि चंद के खिलाफ जेर धारा 420, 120बी आई.पी.सी. के अन्तर्गत माननीय अदालत में दायर किया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 25 गवाहों के ब्‍यान दर्ज करवाए। अदालत ने 30.12.2022 को अपने फैंसले में आरोपी रोहित गुप्ता, विधि चंद व अनिल कुमार को दोषी पाया व सुभाष कायस्था को साक्ष्यों के अभाव में बरी किया।

 

अदालत 16 जनवरी को तीनों आरोपियों रोहित गुप्ता, विधि चंद व अनिल कुमार को धारा 420 आईपीसी के तहत दोषी पाए जाने पर तीन साल की कैद व दस हजार रुपये जुर्माना और धारा 120बी आईपीसी के तहत एक साल की कैद व दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक लोक अभियोजक सुभाष चंद ने केस की पैरवी की।

 

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