सोलन, 20 सितंबर। हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन से संबंधित भाजपा प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य तरसेम भारती को एक आपराधिक मामले में कंडाघाट कोर्ट ने 18 माह की कैद की सजा सुनाई है। बताया जा रहा है कि तरसेम भारती इस बार के चुनावों में भाजपा प्रत्याशी की टिकट की दौड़ में भी शामिल थे, मगर इस फैसले ने उन्हें परेशानी में डाल दिया है।
मिली जानकारी के अनुसार करीब आठ साल पहले 15 अक्तूबर 2014 को वाकनाघाट में ग्रामीण दाह संस्कार के लिए शवयात्रा को हालड्ड नाला श्मशानघाट में ले जा रहे थे। इस दौरान जब वो यहां स्थापित तरसेम भारती के स्टोन क्रशर के नीचे से गुजर रहे थे, तो ऊपर से पत्थर गिरना शुरू हो गए। ग्रामीणों ने यहां काम पर लगी पोकलेन मशीन के ऑपरेटर को कुछ देर काम रोकने का आग्रह किया, मगर उसने उनकी एक ना सुनी और काम जारी रखा।
इस लापरवाही के चलते अचानक कुछ बड़े पत्थर नीचे गिरने लगे और ग्रामीणों में जान बचाने को लेकर भगदड़ मच गई। इस भगदड़ के चलते शवयात्रा में शामिल दो लोगों की मौत भी हो गई थी, जबकि दो लोग घायल हुए थे। घटना के बाद स्टोन क्रशर के मालिक तरसेम भारती व पोकलेन ऑपरेटर के खिलाफ आईपीसी की धारा 304ए, 336 व 337 के तहत मुकदमा भी दायर हुआ था। करीब 8 साल तक चली कानूनी जंग के बाद मंगलवार को कंडाघाट की ज्यूडिशियल मैजिस्ट्रेट (फर्स्ट क्लास) ने अपना फैसला सुनाया। इस मामले में क्रशर मालिक तरसेम भारती को दो लोगों की मौत में बरती गई लापरवाही का जिम्मेदार ठहराते हुए कोर्ट ने 18 माह के कारावास सजा सुनाई है।
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