शिमला,15 सितंबर। पूर्व मुख्यमंत्री प्रो.प्रेम कुमार धूमल व अन्यों के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले को उनके पुत्र विक्रमादित्य ने वापस ले लिया है। इस संबंध में प्रदेश हाईकोर्ट के समक्ष विक्रमादित्य के बयान के बाद न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर की अदालत ने सीजेएम शिमला की अदालत से इस केस को वापिस लेने की अनुमति प्रदान कर दी। ज्ञात रहे कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल व अन्यों ने उनके खिलाफ दायर इस आपराधिक मानहानि मामले में निचली अदालत द्वारा जारी समनिंग आदेशो को हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी थी. इस मामले में प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रेम कुमार धूमल के खिलाफ चल रहे मानहानि के मामले की सुनवाई पर रोक लगा रखी थी।
सीजेएम शिमला की अदालत में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने प्रेम कुमार धूमल, अरुण धूमल और अनुराग ठाकुर के विरुद्ध आपराधिक मानहानि का यह मामला दर्ज करवाया था। मामले के अनुसार प्रार्थी वीरभद्र सिंह ने प्रेम कुमार धूमल और अरुण जेटली के खिलाफ अपराधिक मानहानि का मामला दर्ज करवाया था, लेकिन 27 मई,2014 को उन्होंने केवल अरुण जेटली के खिलाफ यह मामला वापिस ले लिया था। बाकी प्रतिवादियों के खिलाफ मामला सीजेएम शिमला में लंबित था।
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