Tuesday, October 03, 2023
BREAKING
राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री को किया नमन आपदा राहत कोष में 200 करोड़ अंशदान, 300 करोड़ पहुंचने की उम्मीद: सीएम विधायक नीरज नैय्यर की माता की रस्म क्रिया में हुए शामिल मुख्यमंत्री सीएम बोले हिमाचल में स्‍थापित किया जाएगा कमांडो बल,1226 पद भरेगी सरकार कांग्रेस सेवादल ने आपदा राहत कोष में दिया 111111 का चेक सीएम ने सहायक अभियंताओं को ईमानदारी से काम को किया प्रेरित, राज्य स्तरीय मैराथन (रेड रन) सीएम ने घोषित किया 4500 करोड़ का आपदा राहत पैकेज, घर बनाने को मिलेंगे 7 लाख आधुनिक उपकरणों की खरीद के लिए एसडीआरएफ को 12.65 करोड़ जारी, सीएम ने की तारीफ एसबीआई कर्मचारियों ने आपदा राहत कोष में दिए 77.30 लाख मुख्यमंत्री ने यू.ए.ई. के प्रवासी हिमाचलियों को निवेश के लिए आमंत्रित किया
 

गणेश चतुर्थी के आयोजन पर दिल्ली सरकार के खिलाफ याचिका वापस ली, ताजा याचिका हो सकती है दायर

एफ.आई.आर. लाइव डेस्क Updated on Thursday, September 09, 2021 17:56 PM IST
गणेश चतुर्थी के आयोजन पर दिल्ली सरकार के खिलाफ याचिका वापस ली, ताजा याचिका हो सकती है दायर

नई दिल्ली, 09 सितंबर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को सरकारी खजाने से गणेश चतुर्थी आयोजित करने और इस संबंध में विज्ञापन जारी करने के दिल्ली सरकार के कदम को गैरकानूनी घोषित करने की अपील वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया कि याचिका जल्दबाजी में बिना उचित तथ्यों के आधार पर दायर की गई है।

 

मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेने की अनुमति दी और उन्हें उचित मंच के समक्ष कानून के अनुसार उचित तथ्यों पर आधारित ताजा याचिका दायर करने की अनुमति प्रदान की। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता ने जिस आधार पर याचिका दायर की उन्होंने उस विज्ञापन को रिकॉर्ड में नहीं रखा। याचिकाकर्ता-वकील मनोहरलाल शर्मा ने कहा कि उन्हें मीडिया के जरिए यह जानकारी मिली थी कि दिल्ली सरकार लोगों को सरकार द्वारा 10 सितंबर को आयोजित गणेश पूजा उत्सव में शामिल होने का निमंत्रण दे रही है। याचिका में कहा गया कि राज्य द्वारा धार्मिक पूजा का आयोजन करना और उसका प्रचार करना तथा राज्य के खजाने से उसके लिए टीवी चैनलों में विज्ञापन देना अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा), 25 (धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता) और 14 (क़ानून के समक्ष बराबरी) और धर्मनिरपेक्षता के मूल ढांचा का उल्लंघन है।

 

बुधवार को दिल्ली राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने एक आदेश जारी कर कहा था कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर और निर्देशों के अनुसार सार्वजनिक स्थलों पर गणेश चतुर्थी उत्सव के आयोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्राधिकरण ने लोगों को घर पर ही उत्सव मनाने की सलाह दी है।

जस्‍टीस अमजद ए. सईद ने हिमाचल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की शपथ ग्रहण की

पदभार संभाला : जस्‍टीस अमजद ए. सईद ने हिमाचल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की शपथ ग्रहण की

न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ ग्रहण की

नियुक्‍ति : न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ ग्रहण की

हिमाचल के सात जिला एवं सत्र न्‍यायाधीशों का तबादला, अरविंद मल्‍होत्रा डीजे कांगड़ा

आदेश : हिमाचल के सात जिला एवं सत्र न्‍यायाधीशों का तबादला, अरविंद मल्‍होत्रा डीजे कांगड़ा

जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 817, 447 और 556 पर लगा स्टे हटा, शुरू होगी भर्ती

कोर्ट का फैसला : जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 817, 447 और 556 पर लगा स्टे हटा, शुरू होगी भर्ती

हाईकोर्ट ने एक माह में स्‍वतंत्र राज्‍य परिवहन अपीलीय ट्रिब्‍यूनल के गठन के आदेश दिए

फैसला : हाईकोर्ट ने एक माह में स्‍वतंत्र राज्‍य परिवहन अपीलीय ट्रिब्‍यूनल के गठन के आदेश दिए

दिल्ली से बाहर उपयोग के लिए पटाखों की बिक्री की अनुमति से इनकार

सुप्रीम कोर्ट या ग्रीन ट्रिब्‍यूनल जाएं   : दिल्ली से बाहर उपयोग के लिए पटाखों की बिक्री की अनुमति से इनकार

समलैंगिक विवाहों को मान्यता देने की याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई 30 नवंबर को

दिल्‍ली हाईकोर्ट : समलैंगिक विवाहों को मान्यता देने की याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई 30 नवंबर को

मुस्लिम निकाह एक अनुबंध, हिंदू विवाह की तरह संस्कार नहीं: कर्नाटक उच्च न्यायालय

तलाक के बाद पत्‍नी को देना होगा गुजारा भत्‍ता : मुस्लिम निकाह एक अनुबंध, हिंदू विवाह की तरह संस्कार नहीं: कर्नाटक उच्च न्यायालय

VIDEO POST

View All Videos
X