कोलकाता, 19 अगस्त। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद कथित हिंसा के मामले में हत्या एवं बलात्कार जैसे गंभीर मामलों की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने का बृहस्पतिवार को आदेश दिया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिन्दल की अगुवाई वाली पांच सदस्यीय पीठ ने चुनाव के बाद कथित हिंसा के संबंध में अन्य आरोपों की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन का भी आदेश दिया। पीठ ने कहा कि दोनों जांच अदालत की निगरानी में की जाएंगी।
उसने केंद्रीय एजेंसी से आगामी छह सप्ताह में अपनी जांच रिपोर्ट पेश करने को कहा। एसआईटी में महानिदेशक (दूरसंचार) सुमन बाला साहू, कोलकाता पुलिस आयुक्त सौमेन मित्रा और रणवीर कुमार जैसे आईपीएस अधिकारी होंगे।
उधर, कोर्ट के आदेशों से टीएमसी और सीएम ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। ज्ञात रहे कि ममता दीदी और उनकी पार्टी चुनाव बाद की हिंसा से इनकार करती आ रही है। वहीं भाजपा ने कोर्ट के आदेशों का स्वागत किया है और अपने आरोपों की बड़ी जीत करार दिया है। इस संबंध में भाजपा के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस कान्फ्रेस करके कोर्ट के फैसले को मीडिया के समक्ष रखा।
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