शिमला, 27 जुलाई। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने आज यहां बताया कि राज्य सरकार के पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाण-पत्र जमा करवाने की प्रक्रिया और सरल की गई है। इसके लिए ‘जीवन प्रमाण फेस एप्लिकेशन’ के माध्यम से फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी को शामिल करने का निर्णय लिया है। मुख्य सचिव ने कहा कि यह नवीनतम प्रयास पेंशनभोगियों को सुलभ सेवाएं उपलब्ध करवाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पेंशनभोगी इस तकनीक के उपयोग से घर बैठे अपना जीवन प्रमाण-पत्र जमा कर सकते हैं और उन्हें कार्यालयों में आने और लंबी कतारों में खड़े होने की आवश्यकता नहीं रहेगी। यह प्रक्रिया अत्यधिक सुरक्षा भी सुनिश्चित करती है।
इस पहल के तहत राज्य सरकार के पेंशनधारक अब आसानी से अपने चेहरे को बायोमेट्रिक रूप से सत्यापित कर सकते हैं और अपने एंड्राइड डिवाइस से बिना किसी परेशानी के अपना जीवन प्रमाण-पत्र कोष विभाग के पास जमा करवा सकते हैं।
कोष विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि इस सुविधा के लिए पेंशन धारकों को अपने एंड्राइड डिवाइस पर गूगल प्ले स्टोर से ‘जीवन प्रमाण फेस ऐप’ और ‘आधारफेसआरडी ऐप’ इंस्टाल करना होगा। इन ऐप के माध्यम से सत्यापन की विस्तृत जानकारी यूआरएल https://himkosh.hp.nic.in/treasuryportal/epension/epensionkhoj.asp पर भी उपलब्ध है।
ऐप इंस्टाल करने के उपरांत सत्यापित करने के लिए पेंशनर को जीवन प्रमाण फेस ऐप में अपना आधार नंबर और मोबाइल नंबर डालना होगा। इसमें आधार से जुड़ा मोबाइल डालने की अनिवार्यता नहीं है और पेंशनधारक कोई भी मोबाइल नंबर डाल सकता है। सबमिट बटन पर क्लिक करने के उपरान्त मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा और उसे ऐप में दर्ज करना होगा। इसके बाद आधार में पूरा नाम, पेंशनभोगी का प्रकार, मंजूरी देने वाला प्राधिकरण (राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश), संवितरण एजेंसी (हिमाचल प्रदेश राज्य कोष), ट्रेजरी/उप ट्रेजरी (हिमाचल प्रदेश राज्य कोष) इत्यादि विवरण डालकर ऑनलाइन प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकेगा। ऐप पर यह जानकारियां भरने पर पेंशनभोगी के चेहरे को स्कैन करने व पलकें-आंखें झपकाने का संदेश आएगा। एक बार छवि सफलतापूर्वक कैप्चर हो जाने पर, प्रमाण आईडी जेनरेट हो जाएगी और मोबाइल नंबर पर एसएमएस भी आएगा। यह प्रमाण पत्र स्वतः ही प्रदेश के ई-पेंशन पर आएगा जिसकी पुष्टि ई-पेंशन के माध्यम से एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि इस पहल से पेंशनभोगियों की सुविधा बढ़ाने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता भी प्रदर्शित होती है तथा आम आदमी को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए तकनीकी प्रगति का एक बेहतर उदाहरण है।
15 अगस्त, 2023 तक राशनकार्ड से आधार को जोड़ना अनिवार्य
प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा राशन वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के दृष्टिगत उपभोक्ताओं के राशन कार्डों में उनकी आधार संख्या पंजीकृत की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अभी तक 99.60 प्रतिशत राशनकार्ड लाभार्थियों के राशनकार्ड को आधार संख्या से जोड़ा जा चुका है। प्रदेश में कुल 74,60,584 लाभार्थी हैं जिनमें से 74,30,737 लाभार्थियों के आधार राशनकार्ड से जोड़ दिए गए हैं।
उन्होंने कहा कि जिन लाभार्थियों ने अभी तक अपने राशनकार्ड को आधार से नहीं जोड़ा है वह 15 अगस्त, 2023 से पूर्व नजदीकी राशन डिपो में जाकर अपना आधार दर्ज करवा सकते हैं। यदि कोई अपना आधार 15 अगस्त, 2023 तक दर्ज नहीं करवाता है तो इस स्थिति में राशनकार्ड को अस्थाई रूप से बंद कर दिया जाएगा तथा आधार की जानकारी उपलब्ध करवाने के बाद ही राशनकार्ड को फिर से शुरू किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि राशनकार्ड धारकों की सुविधा के लिए लाभार्थिर्यों के मोबाइल नम्बर को भी उनके राशनकार्ड के साथ जोड़ा जा रहा है ताकि उचित मूल्य की दुकानों पर उपलब्ध करवाए जा रहे खाद्यान्नों की सुविधा संबंधित जानकारी उपभोक्ताओं को पंजीकृत मोबाइल पर दी जा सके। उपभोक्ता विभागीय वैबसाईट/पारदर्शिता पोर्टल पर जाकर अपडेट मोबाइल नम्बर विकल्प के अधीन अपने 12 अंकों के आधार नम्बर दर्ज करवाने के उपरान्त अपना मोबाइल नम्बर अपडेट कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि विभाग उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से ई-केवाईसी के माध्यम से यह सुनिश्चित कर रहा है कि राशनकार्ड में दर्ज व्यक्ति का नाम, जन्मतिथि तथा लिंग आधार में दर्ज डाटा के अनुरूप ही हो। इस विषय में उप
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