सलूणी(चंबा), 15 जून। हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा के उपमंडल सलूणी की दुर्गम पंचायत भांदल में मुस्लिम लड़की से प्रेम प्रसंग के शक में मनोहर नामक युवक की आठ टूकड़ों में काट कर की गई नृशंस हत्या पर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। वीरवार को गुस्साई भीड़ ने संघणी में हत्यारोपियों का मकान जला दिया।
इससे पहले ग्रामीणों ने किहार थाना में जमकर विरोध प्रदर्शन किया और इसके बाद संघणी के लिए निकली भीड़ ने अरोपित परिवार के घर को आग के हवाले कर दिया। इस बात की सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा, मगर तब तक क्रोधित भीड़ मौके से चली गई थी। इस दौरान भीड़ ने किहार-लंगेरा मार्ग को पत्थरों और पैरापिट से बंद कर दिया।
मिली जानकारी के अनुसार वीरवार दोपहर को स्थानीय लोग सड़कों पर उतरे और सलूणी, संघनी, लचोड़ी, किहार बाजार बंद कर दिया। आक्रोशित भीड़ जबरदस्ती थाने के गेट खोल थाना परिसर में जा घुसी और पुलिस कार्रवाई पर विरोध जताया।
इस दौरान उपायुक्त चंबा, पुलिस अधीक्षक समेत पुलिस बल तैनात रहे और उन्होंने आक्रोशित भीड़ को समझाने की नाकाम कोशिश की। पहले ग्रामीणों क्रूद्ध ग्रामीणों ने दो घंटे तक नारेबाजी की और हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग करती रही।
बेरहमी से किए गए 8 टूकड़े, बहाते नाले के बीच पत्थरों से ढके गए थे अंग
भांदल पंचायत में 25 वर्षीय युवक मनोहर की बेरहमी से आठ टूकड़ों में काट कर हत्या की गई थी। मनोहर का शव एक नाले में टूकड़ों में काट कर दबा हुआ मिला था। यह भी खुलासा हुआ है कि उसके शव को जलाने की कोशिश भी की गई थी। वहीं पुलिस ने जांच के बाद दावा किया है कि मनोहर पिछले कुछ समय से मुस्लिम लडक़ी के साथ संपर्क में था और दोनों की आपस में बातचीत ही उसकी निर्मम हत्या का कारण बनी है। मुस्लिम लडक़ी के परिवार को जब उसके मनोहर से संपर्क का पता चला तो उन्होंने मनोहर को ठिकाने लगाने की साजिश रचते हुए लडक़ी के माध्यम से मनोहर को दुगर्म क्षेत्र में स्थित अपने घर के पास बुलाया और बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। उसके शरीर को आठ टुकड़ों में काट कर नाले के पानी के बीच पत्थरों से दबा कर ठीकाने लगा गया था, मगर बोरी में बंद उसके शरीर के हिस्सों में आ रही दुर्गंध ने इस वारदात का पटाक्षेप कर दिया।
ग्रामीणों को जब नाले के पास से गुजरने पर कुछ सड़ने की दुर्गंध आई तो उन्होंने नाले में जाकर एक बोरी को देखा जिसमें शव के टूकड़े एक कंबल के अंदर लपेट कर डाले गए थे। यह वारदात नौ जून की बताई जा रही है। एक-दो दिन बाद जब स्थानीय लोगों को नाले में से दुर्गंध आने लगी, तो इस हत्या कांड का खुलासा हुआ। पुलिस ने सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच कर नाले के पाने के बीच दबे धड़ व नीचे के हिस्से को निकाला और पास ही स्थित एक बोरी से शरीर के बाकी हिस्से बरामद किए गए। मनोहर के शरीर के कुल 8 टुकड़े पाए गए। पुलिस ने मामले में 18 वर्षीय शब्बीर निवासी गांव खदरोटा पोस्ट ऑफिस संगणी को गिरफ्तार किया है।
सलूणी की दुखद घटना को राजनीतिक रूप न दें: मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हाल ही में चम्बा जिला के सलूणी क्षेत्र में युवक की हत्या की घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है तथा लोगों से प्रदेश में एकता तथा सौहार्द बनाए रखने और इस घटना को राजनीतिक या साम्प्रदायिक रंग न देने का आग्रह किया है। उन्होंने आज यहां कहा कि इस मामले में कानूनी कार्यवाही की जा रही है। प्रदेश सरकार इस कठिन घड़ी में पीड़ित परिवार के साथ है तथा सरकार पीड़ित परिवार को हरसंभव सहायता प्रदान करेगी। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार सभी समुदायों की सुरक्षा के लिए वचनबद्ध है। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा सुनिश्चित करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार मामले के हर पहलू पर नज़र रखे हुए है। उन्होंने जनता से शांति बनाए रखने तथा इस मामले में की जा रही जांच में सहयोग देने का आग्रह किया है।
उपमंडल सलूणी में चार से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठे होने प्रतिबंध
चंबा। ज़िला दंडाधिकारी अपूर्व देवगन ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1993 की धारा 144 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपमंडल सलूणी में चार से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठे होने , किसी भी प्रकार की बैठक, जुलूस, रैली, धरने- प्रदर्शन के आयोजन को प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश तुरंत प्रभाव से आगामी 7 दिनों तक प्रभावी रहेंगे और प्रतिकूल परिस्थितियों के दौरान इस आदेश को आगे भी बढ़ाया जा सकता है।
जारी आदेश में कहा गया है कि संघणी, किहार तथा सलूणी में स्थानीय निवासियों के बीच उपजे विवाद के दृष्टिगत कानून व्यवस्था की स्थिति को सामान्य बनाए रखने के लिए प्रशासन द्वारा ये आदेश जारी किए गए हैं। आगे आदेश में कहा गया है लोगों द्वारा प्रदर्शन और जुलूस आयोजित करने से सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न होने की आशंका तथा जान- माल की सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी संप्रदाय के प्रति अपमानजनक और भेदभावपूर्ण टिप्पणी नहीं कर सकता है।
इसके साथ किसी भी मीडिया के माध्यम से व्यक्ति विशेष द्वारा अभद्र टिप्पणी नहीं करने को कहा गया है जो सांप्रदायिक तनाव का कारण बनता हो। आदेश के उल्लंघन की अवस्था में भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।
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