शिमला, 15 सितंबर। हिमाचल प्रदेश के नियमित कर्मचारियों और पेंशनरों को छह फीसदी डीए देने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना के तहत डीए एक जुलाई 2021 से दिया जाएगा। सितंबर माह की एक अक्तूबर को मिलने वाली तनख्वाह में कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की किस्त भी मिलेगी। वहीं 1 जुलाई से 31 अगस्त 2021 तक मिलने वाले अतिरिक्त एरियर को कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में डाला जाएगा। इस पर ब्याज 1 अक्तबूर से देय होगा।
अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना ने अधिसूचना जारी की है। इसके तहत डीए की किस्त को मौजूदा 153 प्रतिशत की दर से बढ़ाकर 159 प्रतिशत कर दिया है, जो कर्मचारी इस बीच सेवानिवृत्त हुए हैं और कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम के तहत आते हैं, उन्हें डीए की किस्त का एरियर उनके खातों में नकदी के रूप में डाला जाएगा। निगमों-बोर्डों और अन्य स्वायत्त संस्थाओं के कर्मचारियों को डीए की यह किस्त उनकी आर्थिक स्थिति के अनुसार दी जाएगी।
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