मनाली, 09 मई। विश्व विख्यात पर्यटन स्थल रोहतांग दर्रा में व्यापारिक गतिविधियों को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने राहत भरा निर्णय सुनाया है। एनजीटी ने अपने फैसले में 800 पेट्रोल और 400 डीजल वाहनों को रोहतांग दर्रा तक जाने की अनुमति दे दी है। इससे यहां जाने की इच्छा रखने वाले पर्यटकों सहित पर्यटन कारोबारियों और टैक्सी चालकों को राहत मिली है।
इतना ही नहीं रोहतांग दर्रा में कुल्लवी ड्रेस के साथ फोटोग्राफी की भी अनुमति दी गई है। इसके अलावा अन्य कोई भी व्यवसायिक गतिविधियां रोहतांग दर्रा में नहीं की जा सकेंगी। गुलाबा, मढ़ी समेत अन्य जगहों में व्यवसायिक गतिविधियां दोबारा शुरू करने के लिए एनजीटी ने राहत दी है।
एनजीटी ने सोलंगनाला और मढ़ी में पैराग्लाइडिंग के लिए अनुमति प्रदान कर दी है। साथ ही पैराग्लाइडिंग के दौरान यहां सफाई व्यवस्था का विशेष ध्यान रखने के आदेश दिए हैं। प्रशासन को इन स्थानों में इको फ्रेंडली शौचालय स्थापित करने होंगे और इन्हें रोजाना साफ करना होगा। चिन्हित रूटों पर 200 घोड़े चलाने की भी अनुमति दी गई है, लेकिन रोजाना घोड़ों की लीद उठानी होगी। इन आदेशों की अव्हेलना करने पर पांच हजार रुपये जुर्माना करने का प्रावधान किया गया है।
फोटोग्राफी के लिए कुल्लवी ड्रेस किराये पर देने की भी एनजीटी ने अनुमति प्रदान की है। इन्हें लाइसेंस जारी किए जाएंगे। एनजीटी ने 50 स्नो स्कूटर ब्यास नाला से सागू फॉल और गुलाबा में चलाने की अनुमति दी है। यहां केवल फोर स्ट्रोक स्नो स्कूटर ही चलाए जा सकेंगे। टू स्ट्रोक स्नो स्कूटर से अधिक प्रदूषण होने के कारण इन्हें यहां चलाने की अनुमति नहीं दी गई है।
50 एटीवी सोलंग से बाहंग, मढ़ी से सागू फॉल चलेंगे। एनजीटी ने रोहतांग पास में तीस इको फ्रेंडली शौचालय स्थापित करने के आदेश दिए गए हैं। व्यवसायिक गतिविधियों वाले स्थानों पर एनजीटी ने सफाई को लेकर सख्त आदेश दिए हैं और सॉलिड वेस्ट न फैलाने की हिदायत भी दी है।
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