सुंदरनगर(मंडी), 24 मार्च। अतिरिक्त सत्र न्यायधीश सुंदरनगर ने आरोपी परस राम को गैर इरादतन हत्या के मामले में 4 वर्ष का साधारण कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। उप जिला न्यायवादी सुंदरनगर विनय वर्मा ने बताया की 31 अक्तूबर,2011 की शाम 5:30 बजे दोषी परस राम पुत्र हरी सिंह निवासी वीपीओ गागल, तहसील सदर, जिला मंडी टाटा सूमो गाड़ी नंबर एचपी 01एम 0607 को बग्गी के तरफ से धनोटू के ओर तेजरफ़्तार से चलाता हुआ आ रहा था।
इस दौरान उसने धनोटू की तरफ से आ रही मोटर साइकिल नंबर एचपी33ए7353 तथा मोटर साइकिल नंबर एचपी31-8606 को टकर मार दी। इससे मोटर साइकिल नंबर एचपी33ए7353 का चालक हरीश चंद सैन पुत्र भीम सिंह सैन निवासी गाँव कैहचडी डाकघर बग्गी तहसील सदर नहर में जा गिरा और उसकी मौत हो गई। जबकि दूसरे मोटर साइकिल के चालक दुर्गा दास पुत्र बलदेव राम गाँव अपर वेहली तहसील सुंदरनगर गंभीर रूप से घायट हो गया l
इस पर पुलिस ने दोषी के खिलाफ मुकदमा अभियोग संख्या 89/2011 दिनांक 31/10/2011 धारा 279,337 भारतीय दंड सहिंता दर्ज कियाl मुकदमे की तफतीस एएसआई हरी राम ने की तथा तफतीस में पाया गया की आरोपी परस राम हादसे के समय शराब का सेवन करके गाड़ी चला रहा था। आरोपी का मेडिकल करवाया गया जिसमें शराब की मात्रा 222.52 mg पाई गई। इस पर मुकदमे में दोषी के खिलाफ आईपीसी की धारा 304 AA जोड़ी गई। तफतीस पूर्ण होने पर चालान धारा 279,337,338, व 304 AA भारतीय दंड सहिंता कोर्ट में पेश किया गया।
न्यायलय में 17 गवाहों की गवाही रिकॉर्ड करने के उपरांत, अतिरिक्त सत्र न्यायधीश सुंदरनगर की अदालत ने दोषी परस राम को गैर इरादतन हत्या के मामले में दोषी पाया तथा दोषी को 4 वर्ष का साधारण काराबास व जुर्माना 20000/- रूपए की सजा धारा 304 AA भारतीय दंड सहिंता में सुनाई, जुर्माना अदा न करने की सूरत में आरोपी परस राम को तीन महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई l दोषी को एक वर्ष का साधारण कारावास तथा 1000 /- जुर्माना धारा 338 भारतीय दंड सहिंता की सजा सुनाई, 6 महीने का साधारण कारावास व 500/- जुर्माना धारा 337 भारतीय दंड सहिंता में सजा सुनाई तथा 6 महीने का साधारण कारावास व 500/- जुर्माना धारा 279 भारतीय दंड सहिंता की सजा सुनाई l सभी सजायें समांनतर चेलेंगी।
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