मंडी,22 सितंबर। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी के विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) की अदालत ने हत्या और नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए विभिन्न धाराओं के तहत आजीवन कठोर कारावास और जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। यह जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम ने बताया कि दिनांक 18.06.2020 को पीड़िता ने अपना बयान थाना प्रभारी कमलकांत के पास कलमबन्द करवाया कि दिनांक 17.06.2020 की रात को उसके पिता, चाचा व आरोपी शराब पीकर समय करीब 12 बजे उसके घर आये उस वक्त पीडिता व उसका भाई अपने कमरे में सोए थे।
आरोपी बार बार उसके कमरे का दरवाजा खुलवाने की कोशिश कर रहा था पर उनके पिता उसे बार बार रोक रहे थे और उन्हें डिस्टर्ब ना करने को कह रहे थेl सुबह करीब 3-4 बजे जब पीडिता के पिता की आवाज ना सुनाई देने पर उनके मोबाइल पर फ़ोन किया तो उन्होंने फ़ोन ना उठाया इस दौरान जब आरोपी ने दरवाजा जोर जोर से खटखटाया तो खुद ही कुण्डी खुल गई और आरोपी उसके बिस्तर पर सो गया और पीडिता के साथ छेड़छाड़ की। इसके बाद दोनों भाई बहन अपनी चाची के कमरे में सोने चले गएl सुबह करीब पांच बजे चाची ने पीड़िता को जगाया और बताया की उसके पिता अपने कमरे में खून से लथपथ बेहोश पड़े हैं। जब वे उन्हें अस्पताल ले गए तो डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
उन्होंने बताया कि पीड़िता के उक्त बयान के आधार पर पुलिस थाना सुंदरनगर में दोषी सुभाष चंद निवासी तहसील मनाली जिला कुल्लू के खिलाफ अभियोग 231/2020 दर्ज हुआ थाI इस मामले की छानबीन निरीक्षक कमलकांत ने की थी। छानबीन पूरी होने पर थानाधिकारी सुंदरनगर द्वारा मामले के चालान को अदालत में दायर किया गया। इस मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 34 गवाहों के ब्यान कलमबन्द करवाए थे। इस मामले में सरकार की तरफ से मामले की पैरवी तत्कालीन लोक अभियोजक विनय वर्मा और वर्तमान लोक अभियोजक चानन सिंह द्वारा की गई।
अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दोषी सुभाष चंद को भारतीय दण्ड सहिंता की धारा 302 के तहत हत्या के आरोप में आजीवन कठोर कारावास और 10,000/- (दस हजार रूपये) जुर्माने की सजा सुनाई, जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषी को छ: माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भी सुनाई, धारा 354-A के तहत तीन साल के कठोर कारावास और 5,000/- (पांच हजार रूपये) जुर्माने की सजा सुनाई, जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषी को तीन माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भी सुनाई और पोक्सो अधिनियम की धारा 8 के तहत पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ 5,000/- जुर्माने की सजा सुनाई; जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषी को 3 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भी सुनाई है।
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