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लेबरकोर्ट के रेफरेंस पर दिल्ली हाईकोर्ट के स्टे को सुप्रीम कोर्ट ने किया स्टे

एफ.आई.आर. लाइव डेस्क Updated on Tuesday, January 09, 2024 10:50 AM IST
लेबरकोर्ट के रेफरेंस पर दिल्ली हाईकोर्ट के स्टे को सुप्रीम कोर्ट ने किया स्टे
Advocate Rahul Shyam Bhandari (AOR)

युवा वकील राहुल श्याम भंडारी के सहयोग से एचटी कर्मी की बड़ी जीत 

नई दिल्‍ली, 8 जनवरी। कानूनी दांव पेच के चलते लंबी खिंचती चली जा रही मजीठिया वेजबोर्ड की लड़ाई में एक और खुशी की खबर आई है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एचटी मीडिया के दिल्ली स्थित एक कर्मचारी की एसएलपी पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के लेबर कोर्ट की कार्यवाही पर स्टे जारी करने के आदेश को स्टे कर दिया है। साथ ही लेबर कोर्ट की कार्यवाही को विधिसम्‍मत जारी रखने के आदेश दिए हैं।

 

इस मामले की खास बात यह रही कि कर्मचारियों को कानूनी मक्कड़जाल में फंसाने की माहिर एचडी मीडिया कंपनी की इस चाल को सुप्रीम कोर्ट के एओआर एवं युवा वकील एडवोकेट राहुल श्याम भंडारी ने नाकाम किया है और वो भी बिना किसी फीस के।

 

यहां एडवाकेट भंडारी के बारे में लिखा जाना इसलिए अहम है क्योंकि जब उनको इस बात का पता चला कि मजीठिया वेजबोर्ड की लड़ाई में नौकरी खो चुके दो अखबार कर्मचारियों रविंद्र धाकड़ और कुलदीप के रेफरेंस को हिंदुस्तान टाइम्स कंपनी ने खासतौर पर डिले टैक्टिक (देरी के मकसद से) के तहत करीब तीन साल बाद हाईकोर्ट में चैलेंज किया है और उनके लिए दिल्ली हाईकोर्ट के वकील की फीस का जुगाड़ कर पाना मुश्किल है। ऐसे में इन दोनों अखबार कर्मियों के फोन पर मिले अनुरोध पर राहुल जी ने बिना किसी फीस के पहले तो दिल्ली हाईकोर्ट में खड़े होकर उनका पक्ष रखा, मगर वहां से कंपनी को स्‍कैची स्टे आर्डर मिलने के बाद उन्होंने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में भी नि:शुल्क चुनौती देने का फैसला लिया। इसके बाद उन्होंने एक मजबूत केस बनाकर पहले रविंद्र धाकड़ के स्टे‍ को चैलेंच किया, जिसका नतीजा आज सामने आया है। अब वे जल्द ही दूसरे कर्मी कुलदीप के केस को भी दायर करके दिल्‍ली हाईकोर्ट के स्टे पर स्टे हासिल करेंगे। ज्ञात रहे कि बिहार के मजीठिया क्रांतिकारी पंकज जी के सहयोग से ये दोनों अखबारकर्मी एडवोकेट राहुल भंडारी जी के संपर्क में आए पाए।

 

वहीं बाकी मजीठिया क्रांतिकारियों और बाकी कर्मचारियों के लिए अच्‍छी खबर यह है कि आज के फैसले से मजीठिया कर्मचारियों को हाईकोर्ट से मिले स्टे पर स्टे लेने का रास्ता खुला है,  तो वहीं इस मामले में अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है तो अखबार मालिकों समेत अन्‍य नियोक्‍ताओं का रेफरेंस को हाईकोर्ट में चैलेंज करके स्टे लेने और देरी करने के हथकंडों पर रोक लग सकती है। उधर, इस फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए न्‍यूजपेपर इम्‍पलाइज यूनियन ऑफ इंडिया के अध्‍यक्ष रविंद्र अग्रवाल और उपाध्‍यक्ष शशिकांत ने एडवोकेट राहुल श्‍याम भंडारी का आभार व्‍यक्‍त किया है। उन्‍होंने कहा कि राहुल जी जैसे युवा और मददगार वकीलों के चलते ही देश में आम आदमी को न्‍याय मिल पा रहा है।

 

दिल्‍ली हाईकोर्ट का आर्डर...

 

माननीय सुप्रीम कोर्ट का आर्डर

 

 

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